बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने अधिसूचना जारी कर यह व्यवस्था दी है कि सिविल जज भर्ती परीक्षा के लिए निकलने वाले विज्ञापन में 10 प्रतिशत पद डिस्ट्रिक्ट जज कैडर के लिए आरक्षित रहेगा। जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) परीक्षा पदोन्न्ति के लिए आयोजित की जाएगी। रजिस्ट्रार जनरल ने अधिसूचना में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का हवाला दिया है।एक याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किया है कि जिला न्यायाधीश(प्रवेश स्तर) के संवर्ग में 10 प्रतिशत रिक्तियों को कम से कम पांच वर्ष की योग्यता वाले सिविल न्यायाधीशों (वरिष्ठ श्रेणी) से सीमित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से पदोन्न्ति द्वारा भरा जाना है। सीमित प्रतियोगिता के माध्यम से जिला न्यायाधीश प्रवेश स्तर के संवर्ग में रिक्त पदों को भरने के लिए वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश के रूप में योग्यता कम से कम पांच वर्ष होनी चाहिए।योग्यताधारी सिविल न्यायाधीशों को परीक्षा में बैठने की पात्रता रहेगी। पात्रता परीक्षा के लिए जरूरी अर्हताएं भी तय कर दी है। नियम पांच एक बी के तहत सीमित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से पदोन्न्ति के लिए लिखित परीक्षा में शामिल होने वाले सिविल न्यायाधीशों को लिखित परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत और मौखिक परीक्षा में न्यूनतम 33 फीसद अंक प्राप्त करना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जारी किए हैं निर्देश
मलिक अजहर सुल्तान व अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कैडर निर्धारण की मांग की थी। साथ ही पदोन्न्ति के लिए पद आरक्षित रखने की गुहार भी लगाई गई थी। याचिकाकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग को प्रमुख पक्षकार बनाया था। याचिकाकर्ताओं के अलावा उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग ने अपने वकील के जरिए सुप्रीम कोर्ट में जवाब पेश किया था। दोनों पक्षों के जवाब के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सिविल जज भर्ती परीक्षा के लिए निकलने वाले विज्ञापन में 10 प्रतिशत पद डिस्ट्रिक्ट जज कैडर के लिए आरक्षित रखने के निर्देश जारी किए हैं।
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